- सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग की भजन मंडलियां 31 जुलाई तक चलाएंगी विशेष प्रचार अभियान
- लोकगीतों के जरिए होगा सरकार की जनहितकारी योजनाओं व नीतियों बखान
नारनौल, 1 जुलाई। सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग 1 से 31 जुलाई तक विशेष प्रचार अभियान चलाएगा। इस दौरान विभागीय तथा सूचीबद्ध भजन मंडलियां गांवों में जाकर लोकगीतों के जरिए आमजन तक सरकार की जनहितकारी योजनाओं व नीतियों को पहुंचाने का कार्य करेगी।
सहायक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी धर्मेंद्र कादियान ने बताया कि विभाग के महानिदेशक मंदीप बराड़ के दिशा-निर्देशों अनुसार इस अभियान के तहत जिला के सभी गांवों को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। भजन मंडलियों के साथ खंड प्रचार कार्यकर्ता एक दिन पहले सरपंचों के साथ संपर्क करके कार्यक्रम तय करेंगे। यह कार्यक्रम गांव के किसी सार्वजनिक स्थल पर होंगे। इस दौरान वहां मौजूद नागरिकों तथा जनप्रतिनिधियों को भी सूचित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत जिले के लगभग सभी गावों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जन-कल्याणकारी नीतियों के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा नागरिकों को सामाजिक बुराइयों के प्रति भी जागरूक करने का काम किया जाएगा। इस दौरान विभागीय कलाकारों द्वारा सरकार की जनहितकारी नीतियों, उपलब्धियों व घोषणाओं वगैरह का बखान करने के लिए विशेष विकास गीत तैयार करवाए गए हैं।
श्री कादियान ने बताया कि इन सभी भजन मंडलियों को पिछले माह गुरुग्राम में विभाग की ओर से आयोजित तीन दिवसीय सेमिनार के दौरान प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। मुख्यालय से मिले दिशा-निर्देश अनुसार सभी भजन मंडलियां रविवार को छोड़कर शेष सभी दिनों में प्रचार प्रसार का कार्य करेंगे। हर सप्ताह भजन मंडलियों द्वारा किए गए कार्य की साप्ताहिक रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाएगी। इसके लिए निर्धारित प्रोफॉर्मा इन भजन मंडलियों को दिया जा चुका है। जिला में चार भजन मंडलियां एक साथ प्रचार प्रसार अभियान में जुटेंगी।
उन्होंने बताया कि इन कार्यक्रमों के जरिए ने केवल सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार होगा बल्कि हमारी लोक संस्कृति के बारे में भी नई पीढ़ी को जानकारी मिलेगी।
3 से 11 जुलाई तक परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र के आसपास धारा 144 लागू
नारनौल, 1 जुलाई । हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 3 से 11 जुलाई तक दोपहर 2 से 5 बजे तक आयोजित होने वाली सीनियर सेकेंडरी (रि-अपीयर) तथा सेकेंडरी (शैक्षिक) पूर्ण विषय, अंक सुधार व रि-अपीयर की परीक्षाओं के मद्देनजर जिलाधीश ने राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारनौल में बनाए गए परीक्षा केंद्र के आसपास धारा 144 लागू की है।
जिलाधीश की ओर से जारी आदेशों के अनुसार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी परीक्षा केंद्र के आसपास 500 मीटर की परिधि में पांच व्यक्तियों के एकत्रित होने, घातक हथियार शस्त्र तलवार, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू, साइकिल चेन और अन्य वस्तुएं जिन्हें घातक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकने वाला हो को लेकर चलने पर पूर्णतया पाबंदी लगाई गई है। वहीं परीक्षा तिथि वाले दिन परीक्षा केंद्र के आसपास परीक्षा अवधि के दौरान 500 मीटर की परिधि में फोटोस्टेट की दुकानें बंद रहेंगी। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस विभाग और अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।