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8 अगस्त तककर सकते हैंनये राशन डिपो के लिये आवेदन

चण्डीगढ़, 24 जुलाई – हरियाणा में नये राशन डिपो का लाइसेंस लेने के लिए आज से शुरू होकर 8 अगस्त, 2024 तक आवेदन किया जा सकता है।

        एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि  खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा द्वारा पीडीएस कंट्रोल आर्डर 2022 के तहत नये राशन डिपो के लाइसेंस जारी किये जाने है। इच्छुक व्यक्ति अन्त्योदय सरल पोर्टल को माध्यम से नये डिपू के लिये ऑनलाईन आवेदन कर सकता है। संबंधित वार्ड या गांव का कोई भी आवेदक जिसकी आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष तक है तथा आवेदक की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 12 वी पास होने के साथ-साथ कम्पयूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है, आवेदन कर सकता है।

        उन्होंने बताया कि उचित मूल्य की सरकारी दुकान का लाईसैस जारी करने की प्रकिया, सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत तय की गई समयावधि जोकि 30 दिन है, के तहत ही पूर्ण की जायेगी जिसके लिये सभी जिला खाद्य एवं पूर्ति नियन्त्रकों को निर्देश पूर्व में जारी किये हुये है।

उन्होंने आगे जानकारी दी कि आवेदनकर्ता नये राशन डिपो के लिये आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल पर दिखाये गये रिक्त स्थान के लिये आवेदन आज 24 जुलाई से 8 अगस्त, 2024 सायं 05ः00 बजे तक भर सकता है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिये संबंधित जिले के जिला खाद्य एवं पूर्ति नियन्त्रक के कार्यालय में संपर्क करके प्राप्त की जा सकती है।

क्रमांक-2024

Online Bhaskar
Author: Online Bhaskar

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