करनाल, 02 जनवरी (शिव बत्रा)
नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा के आदेश के चलते शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक की ब्रिकी व प्रयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है। इसे लेकर निगम की एन्फोर्समेंट टीम शहर में छापेमारी कर सिंगल यूज प्लास्टिक के सामान को जब्त व चालान करने की कार्रवाई कर रही है। शहर की नई व पुरानी सब्जी मंडी, बसंत विहार क्षेत्र में एन्फोर्समेंट टीम द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक की ब्रिकी व इस्तेमाल करने पर दुकानदारों पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान जो भी दुकानदार दोषी पाए गए, उनका चालान किया गया।
निगमायुक्त ने बताया कि कार्रवाई में दोषी दुकानदारों के सिंगल यूज प्लास्टिक की ब्रिकी के कुल 17 चालान किए गए और 10 हजार 500 रूपये का जुर्माना लगाया गया। यह सभी चालान थोक विक्रेताओं और बड़े दुकानदारों के किए गए हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल कम राशि के चालान किए गए हैं, परंतु चालान होने के बावजूद भी अगर कोई थोक विक्रेता, दुकानदार या रेहड़ी-फड़ी वाले सिंगल यूज प्लास्टिक अपने पास रखते हैं, तो उनका एनजीटी के नियमानुसार चालान किया जाएगा और प्रतिबंधित सामान जब्त किया जाएगा।
निगमायुक्त ने प्रवर्तन दल को निर्देश देते कहा कि सभी टीमें सम्बंधित जोन में सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंध करवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई दुकानदार नहीं मानता तो उसके निरंतर चालान किए जाएं और ऐसे प्लास्टिक को जब्त किया जाए। उन्होंने रोजाना 20 से 50 चालान करने को कहा। उन्होंने रोजाना की गई कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य सरकार के पोर्टल पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति हानिकारक प्लास्टिक और उससे निर्मित सामान की ब्रिकी करेगा, उसका चालान कर जुर्माना राशि वसूल करने का प्रावधान रखा गया है। इसके तहत 100 ग्राम प्लास्टिक तक 500 रूपये जुर्माना, 101 ग्राम से 500 ग्राम तक 1500 रूपये, 501 ग्राम से 1 किलोग्राम तक 3 हजार रूपये, 1 किलोग्राम से अधिक और 5 किलोग्राम तक 10 हजार रूपये, 5 किलोग्राम से अधिक 10 किलोग्राम तक 20 हजार रूपये और 10 किलोग्राम से ज्यादा प्लास्टिक पाए जाने पर 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा।