इससे पूर्व जनता दल- इनेलो से 2, भाजपा और कांग्रेस से 1-1 महिलाएं पहुंची थी हरियाणा से राज्यसभा
चंडीगढ़ – दो महीने पूर्व 19 जून 2024 को कांग्रेस पार्टी से अपना करीब चार दशकों पुराना रिश्ता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुई किरण चौधरी हरियाणा से गत अढ़ाई माह से रिक्त राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार के तौर पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दी गई हैं.
गत सप्ताह 21 अगस्त को किरण ने प्रदेश से राज्यसभा की उक्त सीट के उपचुनाव हेतु भाजपा प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया था. चूंकि उनके विरूद्ध किसी उम्मीदवार ने नामांकन नहीं भरा, इसलिए इस उपचुनाव में मतदान नहीं हुआ एवं नामांकन (उम्मीदवारी) वापिस लेने के अंतिम दिन उपचुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर (आर.ओ.) साकेत कुमार, आईएएस द्वारा किरण को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया एवं इलेक्शन सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया गया.
इसी बीच पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट एवं चुनाव कानूनों के जानकार हेमंत कुमार ( 9416887788) ने बताया कि
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (आर.पी.एक्ट) , 1951 की धारा 53 (2 ) के अनुसार अगर किसी चुनाव में नामांकन दाखिल करने वाले
उम्मीदवारों की संख्या उस चुनाव द्वारा भरी जाने वाली रिक्त सीट/सीटों के बराबर हो, तो रिटर्निंग (निर्वाचन ) अधिकारी उस/उन सभी नामांकन भरने वाले उम्मीदवारों, बशर्ते उनके नामांकन जांच में सही पाए गए हों, को सीधे निर्वाचित घोषित कर देता है. ऐसी परिस्थिति में मतदान करवाने की कोई आवश्यकता नहीं होती एवं नामांकन वापसी के अंतिम दिन ही रिटर्निंग अधिकारी ( आर.ओ.) द्वारा ऐसे उम्मीदवार/ उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है.
हेमंत ने आगे बताया कि किरण हरियाणा से राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने वाली पांचवी महिला हैं. सर्वप्रथम अप्रैल, 1990 में भाजपा से सुषमा स्वराज और जनता दल ( एस) ( जो देवी लाल – ओपी चौटाला की पार्टी का तत्कालीन नाम था) से विद्या बेनीवाल हरियाणा से राज्यसभा के लिए
निर्वाचित हुई थी. दोनों पूरे 6 वर्ष अर्थात अप्रैल, 1996 तक राज्यसभा सांसद रहीं.
उसके बाद अप्रैल, 2002 में इनेलो से सुमित्रा महाजन हरियाणा से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई हालांकि जनवरी, 2007 में मृत्यु के कारण वह अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी. उसके बाद अप्रैल, 2014 में कांग्रेस से कुमारी सैलजा हरियाणा से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुईं एवं वह पूरे 6 वर्ष तक राज्यसभा सांसद रहीं. बीती 4 जून, 2024 को सैलजा वर्तमान 18 वीं लोकसभा में सिरसा लोकसभा सीट से सासंद निर्वाचित हुई हैं.
एडवोकेट हेमंत ने मौजूदा चुनावी कानून के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि जहाँ तक भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर हरियाणा से राज्यसभा उपचुनाव में निर्विरोध निर्वाचित
किरण चौधरी का विषय है, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 67 के अंतर्गत उनके निर्वाचन की घोषणा सम्बन्धी वांछित नोटिफिकेशन आर. पी. एक्ट, 1951 की धारा 67 में 27 अगस्त 2024 की तिथि को ही
भारत सरकार के गजट में प्रकाशित कर दी जायेगी जिसमें रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उन्हें उक्त 1951 अधिनियम की धारा 53 (2 ) में निर्विरोध निर्वाचित घोषत करने का उल्लेख होगा एवं तत्काल रूप से उनकी राज्यसभा सदस्यता की अवधि प्रारम्भ हो जायेगी जैसे कि अधिनियम की धारा 155 (2 ) में प्रावधान है.
उक्त 1951 कानून की धारा 155 (1 ) के अनुसार नियमित सीटों के लिए निर्वाचित हुए राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की घोषणा धारा 67 नोटिफाई करने के साथ साथ उनके नामो को धारा 71 में भी अधिसूचित करना कानून आवश्यक होता है जबकि उपचुनाव के सीटों के लिए निर्वाचित होने वालो के नाम धारा 71 में नोटिफाई नहीं किये जाते हैं. इसलिए किरण चौधरी की हरियाणा से राज्यसभा सांसद के तौर पर आर. पी. एक्ट, 1951 की धारा 71 में गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित नहीं की जाएगी.
सनद रहे कि किरण चौधरी का राज्यसभा सांसद के तौर पर कार्यकाल छः वर्ष नहीं बल्कि लगभग डेढ़ वर्ष अर्थात 9 अप्रैल 2026 तक होगा क्योंकि रोहतक लोकसभा सीट से दो माह पूर्व निर्वाचित हुए लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, जिनके लोकसभा सांसद बनने से उपरोक्त राज्यसभा सीट रिक्त हुई है, उनका राज्यसभा कार्यकाल उक्त तारीख ही था, इसलिए उनकी शेष अवधि के लिए ही उक्त राज्यसभा उपचुनाव कराया गया. बहरहाल, चूँकि संसद का शीतकालीन सत्र आगामी नवंबर, 2024 से प्रारंभ होगा, इसलिए किरण चौधरी राज्यसभा के सभापति अर्थात देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के चैंबर में ही आगामी कुछ दिनों में राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ग्रहण कर ले लेंगी.