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लेना होगा प्रमाण पत्र

करनाल, 14सितंबर (बत्रा)

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने बताया कि इलैक्ट्रॉनिक मीडिया पर उम्मीदवार व राजनीतिक दल के चुनाव प्रचार से संबंधित सामग्री के प्रसारण से पूर्व एमसीएमसी कमेटी से प्रमाण पत्र लेना होगा।

 

 

वहीं प्रिंट मीडिया में मतदान से पहले व मतदान के दिन प्रकाशित होने वाले विज्ञापन का भी प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। प्रचार सामग्री का प्रमाण पत्र लेने के लिए 48 घंटे पहले एमसीएमसी के पास प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित फार्म में आवेदन करना होगा।

 

 

एमसीएमसी कमेटी का कार्य पेड न्यूज पर कार्रवाई करना व मीडिया माध्यमों पर चुनावी विज्ञापनों के प्रकाशन व प्रसारण से पूर्व प्रमाण पत्र प्रदान करना है। एमसीएमसी कमेटी लघु सचिवालय के द्वितीय तल पर कमरा नंबर 19 में स्थापित जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय में कार्यरत है।

 

 

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा पेड न्यूज व राजनीतिक विज्ञापनों पर पैनी नजर रखी जा रही है।

 

 

उन्होंने कहा कि कमेटी के सदस्य एलईडी स्क्रीन व समाचार पत्रों तथा सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों पर विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर पेड न्यूज व राजनीतिक विज्ञापनों की प्रभावी रूप से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एमसीएमसी कमेटी चुनाव के दौरान प्रिंट, इलैक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया पर राजनीतिक चुनाव प्रचार की मॉनिटरिंग कर रही है।

 

 

जिला निर्वाचन अधिकारी  जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला में विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित की जा रही है और सी-विजिल अथवा 1950 पर आने वाली शिकायतों अथवा समस्याओं का निराकरण निर्धारित समयावधि में किया जा रहा है।

 

 

 

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे सी-विजिल एप (सिटीजन विजिल) पर आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए 100 मिनट के अंदर-अंदर उनका समाधान करें।

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