करनाल, 19जून (शिव बत्रा)
नगर निगम आयुक्त अभिषेक मीणा के निर्देश पर निगम क्षेत्र में सम्पत्ति आई.डी. को स्व-प्रमाणित करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है, इसके लिए नगर निगम की 20 टीमें सभी वार्डों में डोर टू डोर जाकर प्रॉपर्टी आई.डी. को सत्यापन करने का कार्य कर रही हैं। अब तक 31 हजार 163 सम्पत्तियों को स्व-प्रमाणित किया जा चुका है। जो व्यक्ति सम्पत्ति आई.डी. को स्व-प्रमाणित कर रहे हैं, उन्हें वित्त वर्ष 2024-25 के सम्पत्ति कर पर 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है। यह जानकारी नगर निगम के उप निगम आयुक्त अशोक कुमार ने बुधवार को दी।
उन्होंने सभी शहरवासियों से अपील करते कहा कि वे एन.डी.सी. पोर्टल पर प्रॉपर्टी आई.डी. को स्व-प्रमाणित कर अपने डाटा को लॉक करें। उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी आई.डी. को लॉक करने से कोई अन्य व्यक्ति उससे किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं कर सकता और न ही उसमें कोई तबदीली लाने के लिए आपत्ति दर्ज कर सकता। ऐसा करने से सम्बंधित प्रॉपर्टी मालिक स्वयं को सुरक्षित महसूस करेंगे।
उन्होंने बताया कि एन.डी.सी. पोर्टल पर प्रॉपर्टी आई.डी. के डाटा को स्व-प्रमाणित करते ही प्रॉपर्टी आई.डी. लॉक हो जाती है। इसके पश्चात अगर कोई भी व्यक्ति इसमें आपत्ति दर्ज करना चाहे तो उसके लिए ओ.टी.पी. सम्बंधित प्रॉपर्टी मालिक के पास आएगा। इसके बिना वह कुछ नहीं कर सकता।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त कार्य को करने के लिए नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में कर्मचारियों की टीमें गठित की गई हैं, जो डोर टू डोर जाकर सभी सम्पत्ति धारकों से सम्पर्क कर प्रॉपर्टी आई.डी. का डाटा स्व-प्रमाणित करने का कार्य कर रही हैं। उन्होंने सभी सम्पत्ति धारकों से अपील करते कहा है कि वह इस कार्य के लिए नगर निगम की टीमों का सहयोग करें। यह कार्य नागरिकों की सुविधा के लिए ही किया जा रहा है। एन.डी.सी. पोर्टल पर प्रॉपर्टी आई.डी. को कैसे करें स्व-प्रमाणित- उन्होंने बताया कि नागरिक सबसे पहले एन.डी.सी. पोर्टल property.ulbharyana.gov.in (प्रॉपर्टी डॉट यूएलबी हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन) साईट पर जाएं।
इसके बाद अगर किसी व्यक्ति ने साईट पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो ठीक, नहीं तो न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन क्लिक कर उस पर अपना ब्यौरा दर्ज करें। इसके पश्चात अपने रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर से लॉगिन करें तथा सर्च फील्ड में जाकर प्रॉपर्टी आई.डी. को सर्च करें। फिर प्रॉपर्टी का ब्यौरा पर क्लिक कर उसे चेक करें। प्रत्येक ब्यौरा के आगे येस व नो, दोनो विकल्प मिलेंगे। उसे ध्यान से पढ़ने के बाद, सारा डाटा ठीक दिखाई दे, तो उसे येस कर दें। सारी जानकारी को येस करने के बाद अंत में परिवार पहचान पत्र या आधार नम्बर डालकर सब्मिट करें, उसके पश्चात प्रॉपर्टी आई.डी. स्व-प्रमाणित हो जाएगी।
उन्होंने यह भी बताया कि अगर प्रॉपर्टी आई.डी. डाटा में कोई त्रुटि हो, तो रजिस्ट्री व आधार कार्ड जैसे आवश्यक दस्तावेजों सहित नगर निगम कार्यालय के नागरिक सुविधा केन्द्र (सी.एफ.सी.) में आकर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं।