
हरियाणा सरकार द्वारा बिजली उपभोक्ताओं के बिलों की समस्या के समाधान के लिए सरचार्ज माफी योजना की शुरूआत 01.09.2022 से 31.01.2023 तक की गई थी। इस योजना का लाभ शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे उपभोक्ताओं के लिए था, जिनका बिल 31.12.2021 तक बकाया था तथा अब तक भी बिल बकाया है। यह योजना कनैक्टिड तथा डिसकनैक्टिड दोनों तरह के उपभोक्ताओं के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधीक्षक अभियंता वीके बरनवाल ने बताया कि इस योजना में 31.01.2023 तक 14534 उपभोक्ताओं ने लाभ लिया और उन उपभोक्ताओं का 533.42 लाख का सरचार्ज माफ किया गया है। इस योजना की अवधि को 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया है। बिजली विभाग द्वारा ऐसे उपभोक्ता, जो इस स्कीम में आते हैं, उनसे अनुरोध हैं कि वह इस योजना में शामिल हों और अपने बिल का सरचार्ज माफ कराएं। इस योजना के तहत अब तक का पूर्ण सरचार्ज फ्रीज कर दिया जाएगा।
तथा उन्हें केवल अब तक की मूल राशि का भुगतान करना होगा। उपभोक्ता मूल राशि एकमुश्त अथवा अगले तीन बिलों के साथ भी जमा करवा सकता है। एकमुश्त जमा करवाने पर उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। इस योजना में फ्रीज़ किया गया सरचार्ज अगले 6 बिलों की लगातार अदायगी के अनुपात में माफ कर दिया जाएगा। अगर उपभोक्ता अपनी मूल राशि एकमुश्त या निर्धारित किस्तों में जमा नहीं करवाते और आगामी 6 बिल लगातार जमा नहीं करवाया तो उसका सरचार्ज वापस बिल में जोड दिया जाएगा। अब यह योजना 31.03.2023 तक जारी रहेगी।