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संसद की स्थाई समिति ने हरियाणा की जेलों में हो रहे सुधारों की सराहना की

चंडीगढ़, 23 नवंबर – जेल सुधारों पर गठित संसद की स्थाई समिति ने हरियाणा की जेलों में हो रहे सुधारों की सराहना की है। समिति के अध्यक्ष श्री सुशील मोदी की अध्यक्षता में कमेटी के सदस्यों ने 15 नवम्बर, 2022 को हरियाणा की विभिन्न जेलों का दौरा किया और उन्होंने विजिटर रजिस्टर में लिखा, ‘बहुत बेहतरीन व्यवस्था, ऐसा लग रहा है कि घर जैसी व्यवस्था है, बहुत-बहुत बधाई।’

यह जानकारी आज हरियाणा के जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने एक पत्रकारवार्ता को सम्बोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि जेल सुधारों के लिए हरियाणा में बहुत कुछ किया जा रहा है। इसी कड़ी में हमने पिछले दिनों हरियाणा की सभी जेलों के सुपरिनटेंडेंट, डीजीपी (जेल), हरियाणा पुलिस महानिदेशक तथा तिहाड़ जेल दिल्ली के अधिकारियों के साथ लम्बी बैठक की। जब मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल को इस बैठक में हुई चर्चा के बारे जानकारी दी तो उन्होंने तत्काल स्कॉर्पियो गाड़ी जेल अधीक्षकों को देने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी।

उन्होंने बताया कि इसी प्रकार अब बंदियों को रात का खाना भी सूर्यास्त के समय दिया जाता है, जो पहले सायं 4 बजे दिया जाता था। उन्होंने कहा कि दादरी व फतेहाबाद दो जेलें बनकर तैयार हो गई हैं। रोहतक की जेल का भी निर्माण कार्य जारी है, जो लगभग डेढ साल में पूरा हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि हरियाणा की जेलों में गीता मनीषी श्री ज्ञानानन्द महाराज व अवधेशानंद महाराज से भी प्रवचन करवाए जा रहे हैं ताकि कैदियों के आचरण में सुधार हो। श्री रणजीत सिंह ने बताया कि कुरूक्षेत्र जेल के बाहर पैट्रोल पंप खोला गया है, जहां कैदी ही पूरा काम करते हैं, जो जेल सुधारों के मामले में एक अच्छा प्रयास है।

हरियाणा विधानसभा सदन के लिए अलग से चण्डीगढ़ में जमीन के आवंटन का पंजाब के नेताओं द्वारा किए जा रहे विरोध पर पूछे जाने पर चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि 1966 में जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो उस समय चण्डीगढ़ में  हिमाचल प्रदेश का भी हिस्सा था। शाह आयोग ने चण्डीगढ़ पर हरियाणा का हक करार दिया था और आयोग के दो सदस्यों ने चण्डीगढ़ को हिन्दी भाषी क्षेत्र मानते हुए हरियाणा के पक्ष में अपना मत दिया था। पंजाब में उस समय अकाली नेता श्री तारा सिंह तथा श्री फतेह सिंह जैसे नेताओं का दबदबा था। तत्कालीन केन्द्र की कांग्रेस सरकार ने वोट बैंक के चक्कर में चण्डीगढ़ पर हरियाणा के हक पर रोक लगा दी, जबकि यह मामला पूरी तरह से केन्द्र सरकार का था और चण्डीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया।

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