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अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस

Ministry of Health released new guidelines for international travelers

सभी यात्रियों को ऑनलाइन पोर्टल पर यात्रा के 72 घंटे पहले सेल्फ डिक्लेयरेशन फॉर्म सबमिट करना होगा.
यात्रियों को पोर्टल पर ये अंडरटेकिंग भी देनी होगी कि वो यात्रा के बाद 14 दिन क्वारंटीन में रहेंगे.कोरोनावायरस संक्रमण को रोकने के मद्देनजर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत में आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं. ये नई गाइडलाइंस 8 अगस्त को सुबह 12 बजकर 1 मिनट ले लागू होंगी. 

  • सभी यात्रियों को ऑनलाइन पोर्टल पर यात्रा के 72 घंटे पहले सेल्फ डिक्लेयरेशन फॉर्म सबमिट करना होगा
  • यात्रियों को पोर्टल पर ये अंडरटेकिंग भी देनी होगी कि वो यात्रा के बाद 14 दिन क्वारंटीन में रहेंगे. इनमें से 7 दिन उन्हें संस्थागत क्वारंटीन में रहना होगा, जिसका खर्च उन्हें खुद उठाना होगा. अगले 7 दिन उन्हें होम क्वारंटीन में रहना होगा.
  • कुछ विषम परिस्थितियों में ही लोगों को 14 दिन के होम क्वारंटीन की इजाजत होगी.
  • संस्थागत क्वारंटीन से बचने के लिए यात्री को नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी. ये रिपोर्ट भी यात्री को पोर्टल पर अपलोड करनी होगी.

  1. यात्रियों को टिकट के साथ ही एजेंसी द्वारा क्या करें और क्या न करें की लिस्ट दी जाएगी.
  2. सभी यात्रियों को उनके मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा.
  3. बोर्डिंग के लिए उन्हीं लोगों को इजाजत दी जाएगी जिनमें थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान कोरोना का कोई लक्षण नहीं होगा.
  4. एयरपोर्ट द्वारा एहतियाती कदम, जैसे- सैनिटाइजेशन और डिसइन्फेक्शन अनिवार्य है.
  5. बोर्डिंग के दौरान यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा.

जिन यात्रियों ने पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेयरेशन फॉर्म नहीं भरा, उन्हें ये फॉर्म भरना होगा. ऐसे यात्रियों को फॉर्म की कॉपी हेल्थ एंड इमीग्रेशन अधिकारियों को देनी होगी.

यात्रियों को यात्रा के दौरान कोरोना से बचाव संबंधी जो भी सलाह दी जाएगी उन्हें उसका पालन करना होगा. साथ ही मास्क पहनना होगा और सैनेटाइजेशन और साफ-सफाई का ध्यान रखना होगा.

 

यात्रा के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन 

  1. यात्रा पूरी होने के बाद भी यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा.
  2. यात्रा पूरी होने के बाद भी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और इस दौरान भी उन्हें सेल्फ डिक्लेयरेशन फॉर्म दिखाना होगा.
  3. जिस यात्री में स्क्रीनिंक के दौरान कोई लक्षण दिखा तो उसे तुरंत आइसोलेट कर हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा.
  4. जिन यात्रियों को संस्थागत क्वारंटीन में न जाने की इजाजत है, उन्हें छोड़कर बाकी सभी यात्रियों को 7 दिन के लिए संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा.

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