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भिवानी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर जिलाधीश ने की धारा 163 लागू

 

राजेन्द्र कुमार
सिरसा, 29 जुलाई।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डी.इल.इडी) की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण व नकल रहित आयोजित करवाने के लिए जिलाधीश ने जिला में भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 लागू करने के आदेश जारी के हैं। आदेशों के अनुसार जिले में बनाए गए परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर परिधि में पाबंदियां रहेंगी। ये परीक्षाएं आरएसडी वरिष्ठï माध्यमिक विद्यालय डबवाली रोड सिरसा व राजकीय वरिष्ठï माध्यमिक विद्यालय शाहपुर बेगी में आयोजित की जाएगी।
जिलाधीश द्वारा जारी किए आदेशों में कहा गया है कि 30 जुलाई से 22 अगस्त के मध्य परीक्षाएं आयोजित होंगी। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में किसी भी व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र व अन्य किसी प्रकार के हथियार साथ लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। केंद्रों में केवल ड्यूटी करने वाले कर्मचारी व अधिकारी ही प्रवेश कर सकते है। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में परीक्षा केंद्रों के नजदीक फोटो स्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस या अन्य सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
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Author: Bhaskar

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