पंचायती चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार जिन्होंने 30 दिन के अंदर चुनाव खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत नही किया उनकी उम्मीदवारी होगी रद्द
भिवानी, 12 अगस्त। राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा पंचकुला के निर्देशानुसार पंच, सरपंच, सदस्य पंचायत समिति व सदस्य जिला परिषद को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा चुनाव परिणाम के 30 दिन तक चुनाव खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनको पांच वर्ष की अवधि के लिए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हेतु अयोग्य घोषित किया जा सकता है। आयोग्यता आदेश पारित करने के लिए प्राधिकारियों का गठन किया गया है।
डीसी महावीर कौशिक ने ये जानकारी देते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंच, सरपंच, सदस्य पंचायत समिति व सदस्य जिला परिषद् को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, जिन्होने चुनाव खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो उन उम्मीदवारों के अयोग्यता आदेश पारित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा द्वारा सक्षम अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी तथा पुनरीक्षण प्राधिकारी की नियुक्तिया की गई हैं। पंच पद के लिए अयोग्यता आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी प्राधिकारी सम्बन्धित उप-मण्डल अधिकारी (ना0), सरपंच/सदस्य पंचायत समिति/ सदस्य जिला परिषद सम्बन्धित उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अयोग्यता बारे जारी आदेश किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि असंतुष्ट उम्मीदवार एक माह के अन्दर-अंदर अपीलीय प्राधिकारी के सम्मुख अपील दायर कर सकता है। पंच के लिए अपीलीय अधिकारी संबंधित जिला उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सरपंच, सदस्य पंचायत समिति व सदस्य जिला परिषद के लिए संबंधित मंडल आयुक्त के समक्ष अपनी अपील दायर कर सकता है। यदि कोई उम्मीदवार अपीलीय प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश से असंतुष्ट है, तो वह 15 दिन के अन्दर पुनरीक्षण प्राधिकारी के सम्मुख पुनरीक्षण अपील दायर कर सकता है। उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण प्राधिकारी पंच के लिए संबंधित मंडल आयुक्त एवं सरपंच, पंचायत सदस्य समिति व सदस्य जिला परिषद के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष अपनी अपील दायर कर सकता है।
